Online Satta 2: पंकिल मोहता है सात साल कैद का सजायाफ्ता, तीन की मौत, पांच घायल करने का गुनहगार
इंडिया क्राईम रिपोर्टर
मुंबई, 05 अगस्त 2023
पंकिल का पासपोर्ट अदालत में जमा है क्योंकि उसे हिट एंड रेन केस में सात साल की सजा हो चुकि है। इसके चलते पंकिल भारत से बाहर नहीं जा सकता है।
बता दें कि कुछ समय पहले पंकिल से एक बेहद खतरनाक कार हादसा हुआ था, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी, पांच लोग गंभीर घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक तेज गति से कार चलाने के कारण यह कांड हुआ था।
पंकिल मोहता तब महज 26 साल का था, जब उसने सन 2016 में हिट-एंड-रन केस किया था। इस मामले में अगले ही साल गांधीधाम सत्र न्यायाधीश वी ए बुद्ध ने पंकिल मोहता को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उस पर आरोप था कि कच्छ के गांधीधाम में तेज गति और लापरवाही से कार चलाने के कारण तीन लोगों मारे गए, छह घायल हुए थे।
यह घटना 14 मार्च 2016 को आदिपुर से आते समय हुई थी। पुलिस के मुताबिक पंकिल मोहता एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) बहुत तेज गति से चला रहा था। उसने पहले इफको-उद्योगनगर के सामने सड़क पर एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी। उसके बाद सड़क किनारे खड़े आठ लोगों को टक्कर मारी। दोपहिया वाहन चालक गमन राजपूत (30) की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायलों को अस्पताल ले गए, जहां दो लोगों, लखमन वानकर (35) और मेघीबेन वानकर (50) की इलाज के दौरान मौत हो गई।
यह बात और है कि पंकिल मोहता ने अपने बचाव में पुलिस को बयान दिया था कि हादसे की रात जब आरती होटल की ओर जा रहा था, वह इफको-उद्योगनगर सर्कल के पास पहुंचा, तो एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश की लेकिन गलती से दूसरी बाइक और सड़क पर खड़े लोगों से जा टकराया था। उसका इरादा गलत नहीं था।
मौके से भाग गए पंकिल को पुलिस ने 16 मार्च 2016 को राजस्थान के आबू रोड से गिरफ्तार किया, जब वह एक रिश्तेदार हरिगोविंद एम. केला के घर पहुंचा था। पंकिल पर आईपीसी और मोटर वेहिकल एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी शामिल थी।
गांधीधाम सत्र न्यायाधीश ने मोहता को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि से 4.5 लाख रुपए (प्रत्येक मृतक को डेढ़ लाख रुपए) मृतक के परिजनों को दिए जाने थे जबकि शेष 1.5 लाख रुपए घायलों को दिए जाने थे।
पंकिल का लाईसेंस भी आरटीओ ने रद्द कर दिया बताते हैं, इसके बावजूद वह अभी भी धड़ल्ले से कार चलाता दिखता है। उसके खिलाफ अवैध रूप से वाहन चलाने का मामला बना हो, ऐसा तो दिखाई-सुनाई नहीं पड़ता है।
मोहता के पिता सुनील मोहता गांधीधाम की शिपिंग कंपनी लक्ष्मी मरीन के प्रमोटर हैं। सुनील मोहता दुबई में रहते हैं। मोहता अपने दादा-दादी के साथ गांधीधाम में रहता था।